सरकार की उन लोगो के लिए खुशखबरी है जिन्होंने 2 बच्चो के बाद शादी की है और उनमे से एक अपने भी बच्चे की चाहत रखता है
उसको सरकार ने 2 बच्चो के नियम से पर छूट दी है और कहा है की नियमो में सशोधन कर तीसरा बच्चा पैदा करने के बाद भी पदौन्नति और सरकारी नौकरी के हक़दार होंगे। राज्य की 122 प्रकार की सेवाओ में यह नियम संशोधन किया है
पुनर्विवाह के बाद तीसरी संतान होने पर नौकरी से वंचित लोगों की मांग बहुत उठ रही थी
संशोधित नियमो से तहत यह भी कहा है की यह नियम अप्रैल से लागु होंगे।इसी के साथ यह भी कहा गया की एक ही डिलिवरी में एक से अधिक संतान को एक ही यूनिट में गिना जायेगा। विधान सभा में भी यह मामला कुछ विधायको ने उठाया था इसके आलावा कई सरकारी कर्मचारी इसके विरुद्ध हाईकोर्ट भी जा चुके है। इसमे सरकार ने तय समय के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर पाबन्दी लगा राखी थी। और सरकार 2 से अधिक बच्चो वाले सरकारी कर्मचारियों को राहत देने जा रही है।